Niptan Yojana:टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई, ‘निपटान’ योजना के तहत छूट

Niptan Yojana: परिवहन विभाग ने बकाया कर वसूली के लिए अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवहन विभाग ने बकाया कर दाताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट का फार्मूला दिया है, इस योजना के तहत त्रैमासिक टैक्स देय वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक लंबित शास्ति (पेनाल्टी) की राशि में पूर्णतः प्रदान की गई है। इस दौरान के वाहन टैक्स पर वाहन मालिक को केवल लंबित टैक्स और ब्याज का ही भुगतान करना होगा, साथ ही यात्री वाहनों व्हील बेस के कारण टैक्स ब्याज और पेनाल्टी लगाई गई है तो उन्हें भी एक मुश्त निपटान योजना के तहत लंबित टैक्स और ब्याज देय होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी।

यह भी पढ़ें:- Ek Must Niptan Yojana: छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर, एकमुश्त निपटान योजना में मिलेगी छूट

जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने बताया कि कांकेर जिले में लगभग 249 वाहन मालिकों ने साल 2013 से 2018 तक वाहनों के टैक्स का भुगतान नही किया है। ऐसे वाहन मालिकों की सूची तैयार किया गया है। हर महीने वाहन मालिकों को टैक्स का भुगतान करने नोटिस भेजी जाती है। इस बीच छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 02 अगस्त 2022 को राजपत्र में उल्लेख करते हुए 2013 से 2018 तक टैक्स का भुगतान नही करने वाले वाहन मालिकों से सिर्फ टैक्स और बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज वसूली करने के निर्देश जारी किए है। इसके साथ ही बकाया टैक्स पर लगने वाले शास्ति की राशि (पेनाल्टी) को परिवहन विभाग ने पूरी तरह छूट कर दिया है। (Niptan Yojana)

जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि राज्य सरकार की ‘एकमुश्त निपटान योजना’  योजना का लाभ अधिक से अधिक वाहन मालिक उठाए। टैक्स का भुगतान नही करने की स्थिति में बकायादारों पर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कुर्क करने के बाद राजस्व वसूली की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इस तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था के अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है। (Niptan Yojana)

अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। प्रदेश के कई व्यावसायिक वाहन संचालक सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन्हें नोटिस जारी किया, फिर भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में एकमुश्त निपटान योजना की स्वीकृति मिल गई है। इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 31 मार्च 2023 तक

इस संबंध में आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के बाद कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी। (Niptan Yojana)

20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं

प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी। (Niptan Yojana)

Related Articles

Back to top button