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Chhattisgarh: राजधानी रायपुर में रात 12 बजे के बाद भी खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, जानिए डिटेल

Raipur: छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस कम होते नजर आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर (Raipur) में कई चीजों पर छूट दी गई है। अब नेशनल और स्टेट हाईवे से लगे होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे रात 12 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करते हुए छूट प्रदान की है। कोरोना प्रकरणों में लगातार कमी होने के कारण सार्वजनिक गतिविधियों को छूट देते हुए आदेश जारी किया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे। नगर निगम क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़क रास्ते के ढाबे रात 12 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित रहेंगे। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दंड के भागी होंगे।

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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश-

  • जिले में धरना, रैली एवं जुलूस को फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।
  • धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में शासन के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी।
  • 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पहले निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
  • कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित होने की दशा में कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा।
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
  • जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
  • रेल्वे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनों डोज के टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
  • यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

उक्त निर्देश का पालन करने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम, थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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