दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, 360 दिन बाद SC से मिली 42 दिन की जमानत

Bail to Satyendra Jain: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के 360 दिन बाद 42 दिन यानी 6 हफ्तों की जमानत दे दी है। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं।

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कोर्ट ने कहा कि जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बिना वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं। सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सत्येंद्र जैन को पिछले साल 31 मई को ED ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि बीमार सत्येंद्र जैन को शर्तों पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते इलाज कराएं, ना बयानबाजी करेंगे ना दिल्ली छोड़ेंगे और ना गवाहों से मिलेंगे। (Bail to Satyendra Jain)

इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी वहीं 25 मई की सुबह AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। अभी भी सेहत के नाम पर ही जमानत दी गई है। (Bail to Satyendra Jain)

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