15 सितंबर तक बढ़ा ED डायरेक्टर का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- और नहीं बढ़ेगा इससे आगे

SC on ED Director: सुप्रीम कोर्ट ने ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी। ऐसे में कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं। इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल ने कहा कि ये देशहित और जनता से जुड़ा मामला है, लेकिन एसके मिश्रा का कार्यकाल किसी भी सूरत में 15 सितंबर की आधी रात को खत्म हो जाएगा। बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये भी कहा कि क्या डिपार्टमेंट (ED) अक्षम लोगों से भरा हुआ है? इस पर मेहता ने कहा कि बात अक्षमता की नहीं है, लेकिन एसके मिश्रा की मौजूदगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के रिव्यू के लिहाज से जरूरी है। (SC on ED Director)

इधर, ED की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कुछ पड़ोसी देश भारत को FATF में डालना चाहते हैं। इस लिहाज से ED प्रमुख यानी एसके मिश्रा की मौजूदगी जरूरी है। बता दें कि 26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। इससे पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है। इस पर केंद्र ने कहा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है। इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। (SC on ED Director)

संजय मिश्रा को होना था 18 नवंबर 2023 को रिटायर 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 जुलाई को बेंच से कहा था कि संजय मिश्रा के केस में कुछ अर्जेंसी है। इस पर तुरंत सुनवाई करें। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि 11 जुलाई का फैसला तीन जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल भी शामिल थे। फिलहाल वे अलग-अलग कोर्ट रूम में बैठ रहे हैं। संजय मिश्रा को 18 नवंबर 2023 को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था। जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। (SC on ED Director)

मिश्रा के लिए 2021 में अध्यादेश लाई थी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को दो साल के लिए ED का डायरेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2021 में कोर्ट ने मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा था। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा था कि मिश्रा को अब आगे इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश लाई थी। इस संशोधन में प्रावधान था कि ED और CBI जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को पांच साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 तक के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया था।  (SC on ED Director)

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