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छत्तीसगढ़ ख़बर : विवाह, अंत्येष्टि एवं दशगात्र कार्यक्रमों के लिए अधिकतम संख्या हुआ तय, कलेक्टरों ने जारी किये आदेश

बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी करतें हुए विवाह,अंत्येष्टि एवं दशगात्र कार्यक्रमों के लिए पुनः अधिकतम सँख्या निर्धारित की है। जिले में कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आने के फलस्वरूप अपनें पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कोविड- 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए 50 एवं विवाह कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गयी है। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2021को जारी आदेश में विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई थी।

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गरियाबंद कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या से संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन आयोजनों व कार्यक्रमों में अब अधिकतम 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।

विवाह एवं अन्य आयोजनों व कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन में धुमाल/ब्रास बैंड/ बैंड पार्टी होने पर पूर्व जारी आदेश द्वारा निर्धारित शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन में सम्मिलित सभी लोगों को मास्क लगाना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियत्रंण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है। यद्यपि वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का दर अत्यंत न्यूनतम है, फिर भी कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के पालन की शर्त पर जिला अंतर्गत अन्त्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 50 एवं अन्य सभी प्रकार के सभा, समारोह आदि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 150 निर्धारित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।

मुंगेली कलेक्टर अजीत वसंत ने दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल तथा मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 150 व्यक्तियों केे शामिल होने की अनुमति दी है। उन्होने वैवाहिक कार्यक्रम, होटल तथा मैरिज हॉल में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है।

इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की  कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। होटल, मैरिज हॉल में आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिसकी सूची मैरिज हॉल के संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समय-समय पर राज्य शासन एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंध एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।

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