क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है रायपुर, नहीं थम रहा अपराधों का सिलसिला!

छत्तीसगढ़ न्यूज : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार महिलाओं के खिलाफ crime बढ़ते जा रहे हैं। बीते गुरुवार को एक महिला से यहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से गैंगरेप किया था। महिला शादी शुदा थी। इससे पहले भी लगातार रायपुर में महिलाओं और बेटियों से रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है।

छत्तीसगढ़ में दिनोंदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक बढ़ते crime को देखते हुए प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में एक जनवरी 2020 से चार जुलाई 2021 के बीच दुराचार और गैंगरेप की 6674 घटनाएं हुई हैं। यह जानकारी खुद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में दी है। भाजपा विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृहमंत्री साहू ने यह जानकारी दी है।

यह भी पढ़ें : विधायक और उनके समर्थकों पर लाठी चलाने का मामला, 3 साल बाद IPS और 3 पुलिस अधिकारियों पर FIR के निर्देश

रायपुर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा अपराध

विधानसभा से मिले आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में हर महीने करीब 370 बलात्कार और गैंगरेप की घटना हो रही हैं। इस तरह सूबे में प्रतिदिन करीब 12 बलात्कार और गैंगरेप की घटना सामने आ रही हैं। 3717 मामलों में पीड़िता नाबालिग ही है।

रायपुर में सबसे ज्यादा बलात्कार और गैंग रेप की घटनाएं प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा घटना रायपुर में देखने को मिली हैं।सबसे ज्यादा 713 मामले रायपुर जिले के ही हैं।

यह भी पढ़ें : PM मोदी ने आज 2 अक्टूबर को किया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए क्या है इसकी विशेषताएं?

हाल में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

रायपुर की विशेष अदालत (Special Court of Raipur) ने साल 2019 में आठ साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म (Eight Year Old Girl Raped) के मामले में एक व्यक्ति को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास (Imprisonment Till The Last Breath of Life) की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (I) फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) रायपुर शुभ्रा पचौरी ने गुरुवार को मो हुसैन उर्फ ​​सलीम (40 वर्ष) को धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराते हुए उसे स्वाभाविक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ न्यूज : परिवार के साहस के आगे बदमाशों का दांव पड़ गया उल्टा

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था मामला

इस बाबत विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मोरीशा नायडू ने बताया कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को स्वाभाविक मृत्यु तक कारावास के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने 12 मार्च 2019 को बच्ची का दुष्कर्म किया था।बच्ची के पिता ने टिकरापारा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया था।

Related Articles

Back to top button