प्यार का इजहार और हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं, जाने पूरा मामला

न्यूज डेस्क।

प्यार का इजहार करना, हाथ पकड़ना अब यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। ये फैसला महाराष्ट्र मुंबई में पॉक्सो कोर्ट ने रविवार को यौन उत्पीड़न मामले में सुनाया है। जिसके अनुसार नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है।

दरअसल 28 साल के एक आरोपी ने 2017 में एक 17 साल की लड़की का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज किया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी का इरादा यौन उत्पीड़न करने का था।

अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी बार-बार पीड़ित का पीछा कर रहा था। उसने उसे सुनसान जगह पर रोक दिया या नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के लिए बल प्रयोग किया, इसका कोई सबूत नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न का प्रयास किया था? लेकिन अभियोजन पक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इसलिए कोर्ट ने मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को 4 साल बाद बरी कर दिया।

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