7 करोड़ से भी ज्यादा की GST की चोरी, रायपुर का बड़ा कारोबारी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ । रायपुर

आज मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज पर सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की टीम ने बड़ी कार्यवाही की गई है।करीब 7.26 करोड़ जीएसटी की चोरी के मामले में टीम ने कारोबारी को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उक्त कारोबारी को 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने कई फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों के आधार पर 3.22 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया था। यह भी पता चला है कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने बिना 4.04 करोड़ रुपए की जीएसटी पटाए माल को चोरी-छिपे बेचने का काम किया। इस तरह मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज, रायपुर द्वारा 7.26 करोड़ जीएसटी की चोरी की गई है।

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के अधिकारियों ने मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज, 208, दूसरी मंजिल, लाल गंगा मिडास,फाफाडीह, रायपुर के कार्यालय और दोंदेकला में श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के कारखाने, परफेक्ट धर्मकांटा के पास, रायपुर में तलाशी ली। जहां अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने विभिन्न गैर-मौजूद नकली फर्मों के 17.88 करोड़ रुपए के फर्जी चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

यह पाया गया कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के पार्टनर सुनील अग्रवाल ने विभिन्न फर्जी फर्मों के फर्जी चालानों पर जानबूझकर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। सुनील अग्रवाल ने भी जीएसटी चोरी के दुर्भावनापूर्ण इरादे से चालान जारी किए बिना माल की निकासी की। सुनील अग्रवाल के अपराध सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (l)(i) के तहत दंडनीय हैं और इस प्रकार उन्हें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुनील अग्रवाल को मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उन्हें 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है| केंद्रीय जीएसटी कार्यालय, रायपुर के अधिकारिओं द्वारा ये पूरा ऑपरेशन किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button