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Sentenced to former CM: इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, जानिए किस मामले में हुई कार्रवाई

Sentenced to former CM: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा (Sentenced to former CM) सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से 5 लाख रुपए CBI को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हेली रोड, पंचकूला, ,गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए हैं।

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CBI के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 10 दिन का समय देने की मांग की, ताकि मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा सकें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जेल में करवाए। सजा सुनाए (Court Sentence) जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। कोर्ट में उनके बेटे अभय चौटाला और पोते अर्जुन भी थे। अभय चौटाला ने कहा कि वे हाईकोर्ट जाएंगे। अभी वकीलों के साथ रायशुमारी करेंगे। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में गुरुवार को सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पहले भी काट चुके हैं सजा

पूर्व CM चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता हैं और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। इससे पहले JBT भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है। वहीं CBI के वकील ने दलील दी है कि पूर्व CM को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा।

CBI ने पेश किए थे 106 गवाह 

बता दें कि चौटाला को अदालत ने 21 मई को दोषी करार दिया था। CBI ने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चौटाला के खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व CM के खिलाफ CBI ने 2005 में यह मामला दर्ज किया था। 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला के बयान दर्ज हुए थे। CBI ने चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

जानिए क्या है पूरा मामला

आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर CBI ने 2005 में दर्ज करवाया था। CBI ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी आय से 339.27 प्रतिशत (Court Sentence) अधिक संपत्ति थी। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी आय 8.17 करोड़ रुपए रही। अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के मुताबिक 22.89 करोड़ रुपए की उनकी कमाई से पांच गुना अधिक की थी।

6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

मामले में ED ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें दिल्ली, पंचकूला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है। ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस के कुछ हिस्से को ED ने 4 दिसंबर 2019 को सीज किया था। उस समय ED के साथ CRPF के जवान थे। यह कार्रवाई सुबह 7 बजे की गई। इसके बाद ED ने पूर्व CM की पत्नी स्नेहलता (Court Sentence) और पुत्रवधू कांता चौटाला की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया। हालांकि कार्रवाई को चौटाला परिवार ने राजनीति से प्रेरित बताया था। चौटाला की दिल्ली और पंचकूला की संपत्ति भी ED ने सीज की हुई है। फिलहाल कोर्ट ने पूर्व CM को राहत देने से साफ मना कर दिया है।

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