शिक्षक पोस्टिंग संशोधन मामला : हाईकोर्ट का आदेश, जहां है वही रहेंगे शिक्षक

रमेश शर्मा- संवाददाता अनमोल न्यूज24 : छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों से जुड़ी हुई खबर सामने आई हैं। शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग मामले में 11 सितंबर के आदेश को यथावत रखा गया है। आज प्रमोशन निरस्तीकरण के मामले में 4 सितंबर को शासन के जारी आदेश को चुनौती देने वाले याचिका की सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद चंदेल ने अपने निर्देश में कहा कि, 11 सितंबर के अपने स्टेटस वाले निर्देश को यथावत रख रहे है।

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याचिका कर्ताओं के तरफ से एडवोकेट प्रतीक शर्मा ने पैरवी की। उनके मुताबिक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में 11 सितंबर को जो आदेश जारी किया है वह सभी केस में लागू होगा। यह आदेश दोनो पक्षों को इस आदेश का पालन करना होगा।

याचिका पर सिंगल बैच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 13 सितंबर बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्थिति को साफ किया है, अगर शिक्षक रिलीव हो गए है तो न नई जगह ज्वाइन कर सकेंगे और ना ही पुरानी जगह। शिक्षक का प्रमोशन ऑर्डर कैंसल नहीं होगा। इस मामले में करीब 600 याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई है।

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