Delhi Excise Policy : अदालत ने बीआरएस नेता कविता की ED हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई

Delhi Excise Policy : दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता की हिरासत को तीन दिन बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को के. कविता की हिरासत को 26 मार्च तक बढ़ाया.

ED ने बीआरएस नेता के. कविता को अदालत में पेश किया और अदालत में प्रवेश करने से पहले मीडिया से के. कविता ने कहा, ‘‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है, अदालत में लड़ूंगी.’’ कोर्ट में BRS नेता के वकील ने जमानत याचिका दायर की. बता दें कि ED ने हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया.

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ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों और उनके (कविता) फोन से निकाले गए डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट से कराया गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि हैदराबाद में कविता के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है। बीआरएस नेता के वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर की।(Delhi Excise Policy)

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। (Delhi Excise Policy)

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