OBC Bill: राज्यसभा में 187 वोटों के साथ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास

न्यूज़ डेस्क।

राज्यसभा में बुधवार 11 अगस्त को संविधान के 127वां संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा की गई। लम्बी चर्चा के बाद OBC आरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल पारित हो ही गया। वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये अहम बिल पारित हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े, लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था।

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देश के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करके “इतिहास बनाने का प्रयास”

यह महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्तियों को बहाल करने का प्रस्ताव करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची बनाने की शक्ति बहाल करने में मदद मिलेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने देश के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करके “इतिहास बनाने का प्रयास” करने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को लेने के लिए सर्वसम्मति विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों और उनके सदस्यों को धन्यवाद दिया। मंत्री के अनुसार, एक बार विधेयक के अधिनियम बनने के बाद, यह 671 समुदायों यानी देश के कुल ओबीसी का लगभग पांचवां हिस्सा मदद करेगा।

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यह बिल लाकर गलती सुधारी- कांग्रेस

राजयसभा में बिल पर चर्चा शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक लेकर सरकार अपनी एक पुरानी गलती को सुधार रही है। लेकिन इस गलती को ठीक करने का फायदा क्या होगा। इस संविधान संशोधन में 50 फीसदी आरक्षण सीमा पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है।

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