मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में हो स्कूलों में पढ़ाई, हाइकोर्ट में दायर हुई याचिका

रायपुर। छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पहली से आठवीं कक्षा तक मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी गई है।

छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने यह याचिका दायर की है। इसमें प्रदेश में आठवीं तक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग की है।

एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से दायर जनहित याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है।

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