ज्ञानवापी सर्वे पर रोक बरकरार, 3 अगस्त को आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

Gyanvapi Survey Case Update: ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 3 अगस्त को इस पर फैसला सुनाएगी। मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इधर, सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मंदिर CISF की सुरक्षा में है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट कार्यवाही की जानकारी दी।

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा है और तब तक सर्वे के लिए रोक लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील SFA नकवी ने कोर्ट से कहा कि 1947 से भवन की यही स्थिति है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकेगा। (Gyanvapi Survey Case Update)

इससे पहले 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। ASI के अपर निदेशक ने हलफनामा जारी किया। बताया कि सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा। इसके बाद सर्वे पर लगी रोक गुरुवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे तकनीक के बारे में गहनता से जांच की। कोर्ट में मौजूद अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग आलोक त्रिपाठी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा। आलोक ने बताया कि GPR सिस्टम से जमीन के भीतर की जांच होगी। अन्य सिस्टम से दीवार, खंभे की जांच की जाएगी। (Gyanvapi Survey Case Update)

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