Bhupesh Cabinet News: भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, पढ़ें पूरी खबर

Bhupesh Cabinet News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त 50 प्रतिशत राशि में से मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। राज्य स्थित अनुपयोगी खदानों को विकसित कर मछली पालन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तालाबों और जलाशयों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देने के अधिकार के तहत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब-जलाशय को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 साल पट्टे पर प्रदान किए जाएंगे।

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वहीं 10 से 100 हेक्टेयर तक जनपद पंचायत, 100-200 हेक्टेयर तक जिला पंचायत, 200-1000 हेक्टर मछली पालन विभाग द्वारा 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय-बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर 10 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। मत्स्य महासंघ को खुली निविदा से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत रायल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करनी होगी। एनीकट और उन पर स्थित दह (डीप पूल) जो 20 हेक्टेयर से अधिक के हों उसे उन मछुआरों को जो एनीकट्स-डीप पूल के आस पास के ग्रामीण जो मत्स्याखेट से जीवन यापन करते हैं, उनकी सहकारी समिति का गठन कर पट्टे पर देने की कार्रवाई संचालक मछलीपालन के माध्यम से की जाएगी। (Bhupesh Cabinet News)

नदियों और 20 हेक्टेयर से कमजल क्षेत्र वाले एनीकट-डीपपूल में निशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी। गौठानों के लिए निर्मित तालाबों में मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह द्वारा की जाएगी। पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति दो साल में 10 प्रतिशत निर्धारण किया जाएगा। जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो और उक्त राशि से ग्रामीणों के हित में विकास कार्य कराए जाए। आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 से घटाकर 30 प्रतिशत करने प्रावधान किया गया है। (Bhupesh Cabinet News)

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रहेगा। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। स्थानांतरण नीति 2022 के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सुझाव-अनुशंसा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। (Bhupesh Cabinet News)

प्रथम अनुपूरक अनुमान साल 2022-2023 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्ररूप का अनुमोदन किया गया। विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सदस्यों के वेतन और भत्तों संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ मंत्री अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड रूपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रूपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 05 साल में 06 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

वहीं साल 2022-23 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य और गौठान के विकास, अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक-2022, (Chhattisgarh Ground water Management and Regulation Bill 2022) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

रोड टैक्स की राशि 99.95 लाख को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले और बाद में मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 (One Time Settlement ) की मियाद अवधि एक अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अप्रैल 2020 से मार्च 2022 कुल 24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99.95 लाख को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। औद्योगिक और आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण HV-4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में और संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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