Doctor Suicide Case : AAP विधायक डॉक्टर आत्महत्या मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Doctor Suicide Case : दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू अदालत ने देवली के विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120B के तहत दोषी पाया है। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवल समेत कुल तीन लोगों को दोषी बताया गया है।

स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत ने बुधवार को यह फैसला दिया। नवंबर 2021 में एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ आरोप तय किए थे। जारवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वह हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जारवाल ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के तीन बार के विधायक और यदि भाजपा में शामिल हो गए होते तो शायद बरी हो जाते। आप नेता ने गोपाल कांडा से अपने केस (Doctor Suicide Case) की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि वह भाजपा के विधायक थे।

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मामला (Doctor Suicide Case) चार साल पुराना है। 18 अप्रैल 2020 को दक्षिणी दिल्ली के दुर्गा विहार में रहने वाले 52 वर्षीय डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने जारवाल और उनके सहयोगियों पर जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था।

मृतक डॉक्टर टैंकर सप्लाई के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। आरोप लगा कि टैंकर सप्लाई के मामले में ही उनसे वसूली की जा रही थी और इतना परेशान किया गया कि डॉक्टर जान देने को मजबूर हो गए।

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