सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, ED केस में जमानत याचिका खारिज

Manish Sisodia News: ED केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नायर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। मामले में वो मनीष सिसोदिया के सहयोगी थे। ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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बता दें कि ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ED ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया था। (Manish Sisodia News)

वहीं हाईकोर्ट CBI वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। मनीष सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य समेत विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी। हालांकि उन्हें बीते दिनों उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी गई थी। (Manish Sisodia News)

बता दें कि जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ED ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM को 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले 26 फरवरी को CBI ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। (Manish Sisodia News)

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