ED केस में भी सिसोदिया को जमानत नहीं, जज ने कहा- घोटाले का मास्टरमाइंस मनीष

Sisodia Bail Case: शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था।हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एक दिन पहले CBI केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी गई।

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जस्टिस नागपाल का मानना है कि सिसोदिया ने ही शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने ये काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ED के पास इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल हैं। इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इस केस में सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​की जमानत याचिकाओं पर फैसला 6 मई को आएगा। (Sisodia Bail Case)

इससे पहले 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने CBI को निर्देश दिया कि वे 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए। दरअसल, मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। (Sisodia Bail Case)

वहीं CBI केस में जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने CBI से कहा कि अगर आपके पास वो सबूत हैं, जिन पर आपको भरोसा है तो हमें भी दिखाएं। ASG ने CBI की तरफ से दलील दी थी कि सिसोदिया लोगों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं, जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था। इस पर कोर्ट ने सबूत मांगते हुए पूछा था कि आपके पास सबूत हैं?। जमानत के फेज में हम बहुत डीटेल में नहीं जा सकते हैं। आप सबूत दिखाएं जिन पर आप खुद भरोसा कर रहे हैं। (Sisodia Bail Case)

इधर, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ की जांच कर रही है। पिछली सुनवाई में वकील दयान कृष्णन ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने AAP नेता की पत्नी की मेडिकल कंडीशन पर विचार नहीं किया।  गौरतलब है कि शराब नीति मामले में ED मनी लॉन्ड्रिंग और CBI अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया 62 दिन से जेल में हैं। वहीं मामले की जांच लगातार जारी है। (Sisodia Bail Case)

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