सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका, एक लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया की गिनती सबसे ताक़तवर अधिकारी रही हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव पद पर पदस्थ थीं. कोल लेव्ही के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है.

यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, पढ़ें पूरी खबर

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिग में 25 रुपए टन की लेव्ही वसूली की जाती थी. लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने लेव्ही वसूली के लिए नियमों को परिवर्तित किया गया था. इसका फायदा माफिया ने उठाया, जिसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था, ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश बघेल सरकार की ताकतवर अधिकारी सौम्या चौरसिया से हासिल होते थे.

ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया के अलावा सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, समेत अन्य को अलग-अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि यह स्कैम क़रीब पांच सौ करोड़ रुपए का था. इस लेव्ही से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं.

अदालत ने अपने आदेश में कहा

यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण खुलासे किए जाने चाहिए और विशेष रूप से नामित और सीनियर वकील से कुछ हद तक व्यावसायिकता की अपेक्षा की जाती है। गुण-दोष के आधार पर भी हमें कुछ नहीं मिला। चूंकि गलत तथ्य बताए गए, इसलिए हमने एक लाख का जुर्माना सहित अपील खारिज कर दी।

Related Articles

Back to top button