छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की नई पहल, अब ऑनलाइन जुड़ सकेंगे अपीलार्थी

Chhattisgarh Information Commission: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक नई पहल की है। अपीलार्थी अब मोबाइल के द्वारा भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। इससे घर बैठे या अन्य किसी स्थान से अपीलार्थी सीधे द्वितीय अपील की सुनवाई में मोबाइल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं।

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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में 21 जून से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल किया गया। RTI के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें अपीलार्थी अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए। अपीलार्थियों को घर बैठे सुनवाई का अवसर प्राप्त होने पर उनके द्वारा राज्य सूचना आयोग को धन्यवाद दिया गया। (Chhattisgarh Information Commission)

अपीलार्थियों ने कहा कि आयोग द्वारा यह अच्छी पहल की गई है। इससे समय बचेगा और सुविधाजनक अवसर मिलेगा। राज्य सूचना आयुक्त त्रिवेदी ने अपीलार्थियों से कहा कि वे मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से जुड़ने के लिए बेहतर नेटवर्क का इस्तेमाल करें, ताकि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिले। राज्य सूचना आयुक्त जायसवाल ने अपीलार्थियों से कहा कि अब मोबाइल से द्वितीय अपील के प्रकरणों की सुनवाई घर बैठे या अन्य स्थानों से मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय कक्ष या संबंधित जिलों के कलेक्ट्रेट स्थित NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से अपीलार्थी सुनवाई में शामिल हो रहे थे। (Chhattisgarh Information Commission)

मोबाइल से कैसे जुड़ेंगे अपीलार्थी ?

अब मोबाइल से भी शामिल होने का अवसर और सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव जीआर चुरेंद्र ने बताया है कि मोबाइल कनेक्शन से अभ्यर्थियों को राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल होने के लिए वर्तमान में ट्रायल बेस पर कार्य शुरू किया गया है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट से अपीलार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के द्वारा अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील के प्रकरण में सुनवाई की तारीख में सीधे जुड़ सकेंगे। (Chhattisgarh Information Commission)

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