केंद्र के नोटबंदी के फैसले को SC ने ठहराया सही, कहा- नोटबंदी करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं
SC on Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने ये भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इस प्रक्रिया को नोटबंदी जैसा कदम उठाने का आधार माना जा सकता है।
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SC ने कहा कि हम यह मानते हैं कि नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब मांगा था। (SC on Demonetisation)
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2023
केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। मामले की सुनवाई करने वाली पांच जजों की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। संविधान पीठ की अगुआई कर रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर फैसला सुनाने के दो दिन बाद यानी 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो जाएंगे। (SC on Demonetisation)
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।
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SC upholds Union Government's 2016 demonetisation decision
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