
बलौदाबाजार : प्रसव कार्य में गंभीर लापरवाही पर बरतने के चलते विकासखंड कसडोल अंतर्गत उपस्वास्थ्य केंद्र हसुवा में पदस्थ महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक योग भारती पटेल को निलंबित कर दिया गया है। प्रसव कार्य मे लापरवाही पर कार्रवाई कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर जिला मुख्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ खेमराज सोनवानी के द्वारा की गयी है।
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ : धान खरीदी के लिए राशि की गई निर्धारित, धान कॉमन व धान ग्रेड ए के लिए मिलेगी यह कीमत
उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई छ ग सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3(2) के अंतर्गत कदाचरण का दोषी मानते हुए की गयी है। निलंबन अवधि में योग भारती पटेल का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन होगा तथा मूलभूत नियम 53 के अनुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें : देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा गरीब, केरल में सबसे कम गरीबी-नीति आयोग की रिपोर्ट
गौरतलब है कि ग्राम हसुवा निवासी लक्ष्मी नारायण साहू ने कलेक्टर से शिकायत की थी उनकी पत्नी जो की गर्भवती थी और उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। प्रसव के दौरान उक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गम्भीर लापरवाही बरती गई जिससे शिशु मृत पैदा हुआ। शिकायत में लक्ष्मी नारायण ने यह भी कहा की उक्त कर्मचारी द्वारा पैसों की भी माँग की गई। प्रार्थी ने जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्रवाई की है।