छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने कहा : OPS अथवा NPS पर कर्मचारियों से चर्चा का सीधा प्रसारण हो

Chhattisgarh Teachers Federation : छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग ने कर्मचारी हित में OPS लागू करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने कहा कि आम कर्मचारियों के मन में उत्पन्न हो रहे शंकाओं का समाधान करना चाहिए। जिसके लिए कोष लेखा एवं पेंशन विभाग आहरण संवितरण अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन कर्मचारियों के साथ होना ज्यादा आवश्यक है।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी तथा संभाग अध्यक्ष भानुशंकर नागराज (बस्तर), डॉ सपन सिन्हा (सरगुजा), डॉ बी के दास (दुर्ग), के के दुबे (बिलासपुर) एवं अशोक रायचा (रायपुर) ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को स्वीकार करने अथवा नवीन पेंशन योजना (NPS) में बने रहने के मुद्दे पर विचार व्यक्त किया है।

उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार राज्य शासन के पेंशन योग्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और सेवानिवृत्ति तिथि के बीच के कालावधि को पेंशन और ग्रेच्यूटी के संगणना के लिए अहर्तादायी सेवा माना गया है। सेवापुस्तिका में कर्मचारी-अधिकारी का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण तिथि दर्ज है। यह सेवानिवृत्ति तिथि, जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कर्मचारी-अधिकारी के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लाभदायक है। इसीलिए देशभर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की माँग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के वर्षों पुराने मांग को स्वीकार करते हुए 1 नवंबर 2004 एवं पश्चात नियुक्त हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया है। केंद्र सरकार ने OPS को 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार को अपना नियम बनाना चाहिए। कर्मचारियों के मासिक वेतन से कटौती किया जा रहा 12 % राशि CGPF में 1 अप्रैल 22 से जमा हो रहा है। कर्मचारी के सेवाकाल के आधार पर OPS में पूर्ण अथवा अनुपातिक पेंशन की निश्चितता है। लेकिन NPS बाजार आधारित होने के कारण पेंशन की निश्चितता नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार 33 वर्ष सेवाकाल पर मूलवेतन और महंगाई भत्ता के योग का 50% पेंशन एवं 16.5 गुणा अधिकतम ₹20 लाख ग्रेच्यूटी की पात्रता है। न्यूनतम 10 वर्ष सेवा से अधिक एवं 33 वर्ष सेवाकाल से कम पर अनुपातिक पेंशन मिलता है।जोकि 50% पूर्ण पेंशन का छः माहों की संख्या तथा 66 के अनुपात के बराबर होता है। ग्रेच्यूटी की पात्रता 5 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने पर अनुपातिक मिलता है। जोकि वेतन और महंगाई भत्ता के योग का 16.5 गुणा का छः माहों की संख्या तथा 66 के अनुपात के बराबर होता है।

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फेडरेशन (Chhattisgarh Teachers Federation) ने बताया कि NPS में 31 मार्च 22 तक कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान का कुल राशि अर्जित लाभांश सहित राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के बैंक खाते में जो राशि जमा होगा। उक्त राशि में से शासकीय अंशदान एवं अर्जित लाभांश को पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर NSDL से NPS में जमा राशि प्राप्त होने पर राज्य शासन के कोष में जमा करने की नोटरी द्वारा प्रमाणित सहमति पत्र (प्रपत्र-2 हेतु) लिया जा रहा है। इसके पश्चात ही राज्य शासन सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को OPS के तहत ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण, सी जी पी एफ में जमा राशि ब्याज सहित तथा पेंशन भुगतान का PPO जारी करेगा।

फेडरेशन का कहना है कि इस सहमति पत्र में राज्य शासन के ओर से वित्त विभाग के सक्षम अधिकारी का भी प्रतिहस्ताक्षर रहने से सहमति अथवा समझौता द्विपक्षीय हो जाता जोकि न्यायसंगत और कानूनी है। उनका कहना है कि कर्मचारियों से सीधे चर्चा शंकाओं के समाधान के लिए, कार्यशाला आयोजित करना अति-आवश्यक है। (Chhattisgarh Teachers Federation)

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