आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के CM केजरीवाल, AAP ने कहा- सरकार को नहीं बनाना चाहिए दबाव

Kejriwal on ED Summon: दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में आज भी ED (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ED को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम I.N.D.I. अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसी ने CM केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

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इससे पहले ED ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली CM को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है। उस दिन वे कोर्ट में पेश होंगे। (Kejriwal on ED Summon)

केजरीवाल और AAP को डराने की कोशिश: आतिशी 

इसे लेकर जांच एजेंसी ने कहा था कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने पहले जारी किए गए 3 समन का जानबूझकर पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने माना कि दिल्ली के CM ने अपराध किया है। पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर AAP की मंत्री आतिशी ने कहा था कि ED का ये समन केजरीवाल और AAP को डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, भाजपा उसी का बदला ले रही है। (Kejriwal on ED Summon)

PMLA एक्ट में नोटिस की अवहेलना पर हो सकती है गिरफ्तारी

कानून के जानकारों के मुताबिक CM केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है। फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। PMLA एक्ट में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है। (Kejriwal on ED Summon)

आवास जाकर पूछताछ करने का भी विकल्प

अगर CM केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ED को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है। (Kejriwal on ED Summon)

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