14 निजी उर्वरक विक्रेताओं और 8 सहकारी समितियों को नोटिस जारी,  पटवारी निलंबित

Janjgir Notice Action: जांजगीर-चांपा उप कृषि संचालक के निर्देश में जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके उर्वरक व्यवसाय कर रहे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और सेवा सहकारी समितियों के स्टॉक सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिन विक्रेताओं-समितियों के पीओएस मशीन स्टॉक में जितनी मात्रा खाद की अंकित है उतनी भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाए जाने पर संबंधित के ऊपर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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स्टॉक समायोजन के लिए 03 दिवस का समय दिया गया है। इसके बाद भी भिन्नता पाए जाने पर संबंधित फर्म-संस्था के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन/निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि द्वारा जिले में अब तक 14 निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं 08 सहकारी समितियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। (Janjgir Notice Action)

महासमुंद पटवारी निलंबित

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के पटवारी लीलाधर डड़सेना पदीय दायित्वों के प्रति अवचार का दोषी मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बागबाहरा नियत किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया हैं। (Janjgir Notice Action)

निलंबन आदेश में कहा गया है कि लीलाधर डड़सेना तत्कालीन पटवारी द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 33 कोमाखान( आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान, भालुचुंवा) और पटवारी हल्का नम्बर 35 (आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान, भालुचुंवा, जुनवानी खुर्द) गांवों में मुख्य सड़क से लगे बस्ती से लगे बेसकीमती जमीन शासन से प्राप्त भूमि, आदिवासी और अन्य भूमियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना, बिना रजिस्ट्री के स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर शासन के नियमों को अनदेखी किया गया है। जो कि शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का घोतक है। (Janjgir Notice Action)

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