हाथरस दुष्कर्म केस में 3 आरोपी बरी, एक को उम्रकैद की सजा

Hathras Rape Case: उत्तरप्रदेश के हाथरस दुष्कर्म केस में ढाई साल बाद SC-ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक यानी संदीप सिसौदिया को दोषी माना है। जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया है।  कोर्ट ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं 4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इधर, पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। 

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पूरा मामला हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। आरोप गांव के ही चार युवकों पर लगा था। पीड़िता की जीभ काट दी गई थी। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयान के आधार पर 26 सितंबर को तीन अन्य लवकुश सिंह, रामू और रवि सिंह को भी आरोपी बनाया गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।युवती को गंभीर हालत में बागला जिला संयुक्त अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। (Hathras Rape Case)

वहीं हालत बिगड़ने पर उसे 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद जब शव हाथरस लाया गया तो पुलिस ने बिना परिजन की अनुमति के उसी रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने SP और CO समेत पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 11 अक्टूबर को मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। (Hathras Rape Case)

राज्य सरकार की सिफारिश के बाद CBI ने केस टेकओवर किया। CBI ने इस मामले में 104 लोगों को गवाह बनाया। इनमें से 35 लोगों की गवाही हुई थी। 67 दिन की जांच के बाद CBI ने 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि रवि सिंह, रामू सिंह, लवकुश सिंह को निर्दोष मानते हुए बरी किया गया है। संदीप को उम्रकैद की सजा दी गई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा कोई गवाह नहीं मिला, जिसके बयान से गैंगरेप की पुष्टि हो। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। (Hathras Rape Case)

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