CG Dhan Kharidi : धान खरीदी में बाधा न आए, सरकार ने कर्मचारियों पर लागू किया ESMA

CG Dhan Kharidi : धान खरीदी को सुचारू रखने और किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न होने देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धान खरीदी प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (ESMA) लागू कर दिया गया है। यह आदेश 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी को अतिआवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी से इंकार करने, लापरवाही बरतने या असहयोग करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी तक शामिल है। (CG Dhan Kharidi)

सरकार का कहना है कि खरीदी सीजन में किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (CG Dhan Kharidi)



