BRS नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की मांग खारिज

Liquor policy ‘scam’: दिल्ली की एक अदालत ने 8 अप्रैल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में के कविता (K Kavitha) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कविता इस समय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. बीआरएस नेता को 15 मार्च को हैदराबाद में ईडी की टीम द्वारा परिसर की तलाशी लेने और उनसे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि के कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी.

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अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं: कविता
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

ईडी ने लगाया है यह आरोप
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। (Liquor policy ‘scam’)

15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था
46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनकी हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। (Liquor policy ‘scam’)

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