छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Labour Department: छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच 14 बिन्दु की औसत बढ़ोतरी हुई, जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रुपए की बढ़ोतरी की गई। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत बढ़ोतरी होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई।

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इसी तरह अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत बढ़ोतरी के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर साल में दो बार 01 अप्रैल और 01 अक्टूबर को किया जाता है। जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। (Chhattisgarh Labour Department)

श्रम विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं चेक

अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए और ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए और ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए और ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए समेत ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। (Chhattisgarh Labour Department)

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