Chhattisgarh Police language reform : छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव, अब उर्दू-फारसी की जगह होगी सरल हिंदी का प्रयोग

Chhattisgarh Police language reform : छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सहज व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार अब पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन उर्दू-फारसी शब्दों की जगह सरल, प्रचलित और बोधगम्य हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा।
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गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आम नागरिक जब पुलिस थाने पहुंचता है, तो वहां दर्ज एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा उसके लिए समझ से परे होती है। इससे न सिर्फ संवाद में बाधा आती है, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, “पुलिस अगर आम लोगों की सेवा के लिए है, तो उसकी भाषा भी आम लोगों की होनी चाहिए।”
इसके तहत पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी थानों और चौकियों में प्रयुक्त शब्दावली को सरल बनाया जाए। एक विस्तृत शब्द-सूची तैयार की गई है, जिसमें ‘शहादत’ की जगह ‘साक्ष्य’, ‘खसरा’ की जगह ‘क्षेत्र-पंजी’, ‘जमानत’ की जगह ‘प्रतिभूति’, और ‘वारदात’ की जगह ‘घटना’ जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। (Chhattisgarh Police language reform)
सरकार का मानना है कि यह परिवर्तन न केवल भाषा को सरल बनाएगा, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। अब एफआईआर जैसी कानूनी प्रक्रिया, जो अब तक आम आदमी के लिए जटिल थी, वह समझने योग्य और पारदर्शी हो सकेगी। (Chhattisgarh Police language reform)
इस पहल से छत्तीसगढ़ पुलिस न केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था रहेगी, बल्कि संवाद और सेवा का संवेदनशील माध्यम भी बनेगी। यह बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर थाने और चौकी में इसका वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
यह कदम देशभर के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है, जहां पुलिस व्यवस्था आमजन के करीब हो और न्याय प्रक्रिया सुलभ भाषा में सुलभ हो। (Chhattisgarh Police language reform)
यहां देंखे बदलने वालों शब्दों की सूची
1 अदम तामील-सूचित न होना
2 इन्द्राज -टंकन
3 खयानत-हड़पना
4 गोश्वारा-नक्शा
5 दीगर-दूसरा
6 नकबजनी -सेंध
7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र
9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी
10 शिनाख्त-पहचान
11 शहादत-साक्ष्य
12 शुमार-गणना
13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त
14 सरगना -मुखिया
15 सुराग -खोज
16 साजिश -षडयंत्र
17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय
19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय
20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन
21 बनाम विक्रय -पत्रक
22 इस्तिफा -त्याग-पत्र
23 कत्ल-हत्या
24 कयास -अनुमान
25 खसरा क्षेत्र- पंजी
26 खतौनी -पंजी
27 गुजारिश -निवेदन
28 जब्त -कब्जे में लेना
29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता
30 जमानत -प्रतिभूति
31 जरायम- अपराध
32 जबरन -बलपूर्वक
33 जरायम पेशा -अपराधजीवी
34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति
35 दाखिलखारिज- नामांतरण
36 सूद -ब्याज
37 हुजूर -श्रीमान/महोदय
38 हुलिया -शारीरिक लक्षण
39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति
40 हलफनामा-शपथ-पत्र
41 दफा- धारा
42 फरियादी -शिकायतकर्ता
43 मुत्तजर्रर -चोट
44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र
45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन
46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति
47 चस्पा- चिपकाना
48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी
49 जलसाजी- कूटरचना
50 जिला बदर -निर्वासन
51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी
52 वारदात- घटना
53 साकिन- पता
54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान
55 हाजा स्थान-परिसर
56 मातहत -अधीनस्थ
57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना
58 फौती -मृत्यु सूचना
59 इस्तगासा- छावा
60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61 अर्दली -हलकारा
62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी
63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला
64 इमदाद -मदद
65 नजूल -राज भूमि
66 फरार -भागा हुआ
67 फिसदी- प्रतिशत
68 फेहरिस्त -सूची
69 फौत- मृत्यु
70 बयान- कथन
71 बेदखली-निष्कासन
72 मातहत- अधीन
73 मार्फत- द्वारा
74 मियाद -अवधी
75 रकबा-क्षेत्रफल
76 कास्तकार- कृषक
77 नाजिर -व्यवस्थापक
78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79 राजीनामा -समझौता पत्र
80 वारदात -घटना
81 संगीन -गंम्भीर
82 विरासत -उत्तराधिकार
83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख
84 वसूली -उगाही
85 शिनाख्त- पहचान
86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण
87 दस्तावेज- अभिलेख
88 कयास -अनुमान
89 सजा -दण्ड
90 सनद -प्रमाण पत्र
91 सुलहनामा-समझौता पत्र
92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93 कैदखाना- बंदीगृह
94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान
96 कायमी-पंजीयन
97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण
98 इरादतन- साशय
99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण
102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा
103 तहत् -अंतर्गत
104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत
105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत
106 मौका ए वारदात-घटना स्थल
107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र
108 फैसला- निर्णय
109 हमराह -साथ में



