छत्तीसगढ़ में हरित पटाखों की ही होगी बिक्री, दीवाली में सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

Green Crackers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सिर्फ हरित पटाखों का उपयोग और बिक्री हो सकेगी। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया साल और क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया साल और क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।

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क्रिसमस और नया साल के लिए रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। (Green Crackers in Chhattisgarh)

सभी जिला प्रशासन को दिए गए निर्देश

कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिर्फ उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन मतलब ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इन निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। (Green Crackers in Chhattisgarh)

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