जेल में बंद रानू साहू से पूछताछ करने ED ने दिया कोर्ट को आवेदन

रायपुर। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर शनिवार को भी सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को निलंबित आइएएस रानू साहू (Suspended IAS Ranu Sahu) को, 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद फिर से 18 अगस्त न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।

यह भी पढ़े :- त्रिशूल, खंडित मूर्तियां, जाने ASI को क्या-क्या मिला?

शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण ईडी के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। दोबारा सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि रानू कोल घोटाले के अहम किरदारों में से एक है रिहा होने पर सबूतो को प्रभावित कर सकती हैं,इसलिए बेल दिया जाना उचित न होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजपूत ने रानू की जमानत खारिज कर दी।

कोयला और लेवी घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने 22 जुलाई को रानू साहू (Suspended IAS Ranu Sahu) को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन और फिर 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। और कल विशेष न्यायालय ने रानू साहू को 18 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने इस दौरान रानू साहू से कोयला घोटाले को लेकर कई अहम पूछताछ की है।

यह भी पढ़े :- PM Modi ने देश को दी बड़ी सौगात: अमृत भारत स्टेशन योजना से 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प

कोर्ट पहले ही 18 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी है। ईडी ने ताजा डीएमएफ घोटाले में रानू साहू  (Suspended IAS Ranu Sahu) से पूछताछ और बयान रिकार्ड करने कोर्ट में आवेदन दिया। ईडी रानू से जेल में ही बयान लेना चाहती है। रानू के वकील फैजल रिजवी ने इस पर आपत्ति की। और इस पर बहस, जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 11 अगस्त का दिन तय किया।

Related Articles

Back to top button