भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं भरना होगा एयर सुविधा फॉर्म

International Travel : भारत आने वाले विदेशी यात्रियों (International Travel) को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इंटरनेशनल हवाई यात्रियों (International Travel) भारत आने पर एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि हवाई सुविधा पोर्टल पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले स्व-घोषणा फॉर्म को अब बंद कर दिया गया है। फैसला सोमवार-मंगलवार की दरम्यिानी रात से लागू हो गया है।

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इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क के जरूरी नियम को भी खत्म कर दिया गया है। एयर सुविधा पोर्टल पर मिलने वाले फार्म में यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी होती थी कि उन्होंने टीके की कितनी खुराक ली है। हालांकि सरकार ने कहा कि लक्षण पाये जाने पर ही आईसोलेशन में रहना होगा।

International Travel : कोविड-19 गिरावट के बाद लिया फैसला

सरकार ने घोषणा की कि कोरोनोवायरस के मामलों में गिरावट और विश्व स्तर पर और भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक एक नोटिस में कोविड-19 प्रक्षेपवक्र में निरंतर गिरावट और विश्व स्तर पर और साथ ही भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति के आलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश संशोधित जारी किए हैं।

ये चीजें अभी भी अनिवार्य

स्वास्थ्य मंत्रालय के नए गाइडलाइंस के अनुसार, विदेश से आने वाले यात्रियों को डिबोर्डिंग के दौरान फिजिकल डिस्टैंसिंग रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल्स द्वारा एंट्री पर सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगी। यदि किसी यात्री में कोरोना का लक्ष्ण पाया जाता है तो उसे तुरंत आईसोलेट करना होगा। सभी यात्रियों को आने के बाद अपने स्वास्थ्य को खुद मॉनिटर करते हुए रहना होगा। यदि किसी यात्री में कोरोना के लक्ष्ण मिलते है तो फौरन नजदीकी हेल्थ फैसिलिटी या नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर सूचित करना होगा।

International Travel : जानिए क्या होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

सभी हवाई यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। वेबसाइट के अनुसार, फॉर्म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाता है। इसके जरिए सभी विदेशी यात्रियों अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति प्रस्तुत करते है। यात्रियों को बोर्डिंग से पहले फॉर्म भर सकते हैं। भारत की यात्रा करते समय कई कोविड-19 प्रतिबंध थे। उनमें से एयर सुविधा फॉर्म उनमें से एक था।

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मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म

बता दें कि बीते दिनों फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म किया गया था। अब फ्लाइट में फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। सरकारी आदेश में कहा गया था कि फ्लाइट अनाउंसमेंट में फेस मास्क के इस्तेमाल की एडवाइज दी जा सकती है। लेकिन जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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