हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं, वाहन चालकों को डरने की आवश्यकता नहीं : छत्‍तीसगढ़ सरकार

Hit and Run Law: हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून (Hit and Run Law) को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून (Hit and Run Law) को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

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