BalodaBazar Special Court: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 37 साल का कठोर कारावास

BalodaBazar Special Court: बलौदाबाजार के सुहेला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सम्मति के बिना उसे व्यपहरण कर अन्यत्र ले जाकर दुष्कर्म करने वाले खम्हरिया निवासी सन्नी कोशले पिता शिवलोचन को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने अलग-अलग धाराओं में कुल 37 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

यह भी पढ़ें:- Pradesh Sahu Yuva Prakoshtha: सरगुजा संभाग के दौरे पर प्रदेश साहू युवा प्रकोष्ठ, संगठन को मजबूती दिलाने दे रहे निर्देश

विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना सुहेला क्षेत्र के ग्राम मोपर का है, जहां पीड़िता के पिता ने थाना सुहेला में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की 17 साल 02 माह 18 दिन है जो दिनांक 03-02-2020 को दोपहर 12.00 से 03.00 बजे के बीच घर से बिना बताये कंही चली गई है जो दिनांक 13-02-2020 तक घर वापस नहीं आई है, जिसकी आसपास रिश्तेदारों मे पता तलाश करने पर कंही पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर थाना सुहेला द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया। (BalodaBazar Special Court)

यह भी पढ़ें:- Adhikari Karmchariyon Ki Hadtal: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी, CM ने कहा- नहीं चलेगी सौदेबाजी…

जांच के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को उसके माता पिता के संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर शारिरिक संबंध स्थापित करना और उसके ग्राम खम्हरिया मे उसके कब्जे में पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत सुनवाई हुई, जहां विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग किया। (BalodaBazar Special Court)

साथ-साथ चलेगी सभी सजा

विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता और साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को भा. द. संहिता की धारा 363 में सात वर्ष का कठोर कारावास और 500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में दस साल का कठोर कारावास और 1000 का अर्थदंड 10 साल का कठोर कारावास, 1000 रुपये के अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में भी दस  साल का सश्रम कारावास समेत  1000 रुपये के दंड से दंडित किया है। सभी सजाए साथ- साथ चलेगी। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने और प्रकरण की विवेचना थाना सुहेला के तत्कालिक उप निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत (हाल थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण) द्वारा किया गया है। (BalodaBazar Special Court)

Related Articles

Back to top button