SC Property News: बेनामी संपत्ति को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, अब नहीं जाना पड़ेगा जेल
SC Property News: देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून-2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में 3 साल तक की सजा के कानून को निरस्त कर दिया है। बता दें कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में 3 साल जेल का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि ये धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है। यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। (SC Property News)
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जानकारी के लिए बता दें कि बेनामी संपत्ति उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। ये संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर भी खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है, उसे ‘बेनामदार’ कहा जाता है। हालांकि जिसके नाम पर इस संपत्ति को लिया गया होता है वो सिर्फ इसका नाममात्र का मालिक होता है, जबकि असल हक उसी व्यक्ति का होता है, जिसने उस संपत्ति के लिए पैसे चुकाए होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपना काला धान छिपा सकें। (SC Property News)
काला धन खत्म करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम
बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेनदेन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को लेकर ‘बेनामी संपत्ति’ भी सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गईं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के मुताबिक ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है। क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20 (1) का उल्लंघन करता है। हालांकि कोर्ट का यह फैसला मामले से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आया है। (SC Property News)