89 MBBS डॉक्टरों ने नहीं की ज्वाइनिंग, सभी से वसूले जाएंगे 25-25 लाख

Action On MBBS Doctors: छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए MBBS अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 नवंबर 2022 को 212 MBBS अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना यानी Notice जारी की गई थी।

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इसके बाद 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है, लेकिन 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ बॉन्ड की पूरी राशि की वसूली की कार्रवाई भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। (Action On MBBS Doctors)

राज्य मेडिकल काउंसिल में MBBS स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार और आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है। (Action On MBBS Doctors)

बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दरअसल, 89 MBBS डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए। वे बॉन्ड भरने के बावजूद रूरल ड्यूटी को तैयार नहीं है। ऐसे में अब उनसे वसूली बॉन्ड की राशि वसूली जाएगी। हर डॉक्टर से  25 लाख रुपए वसूलने का प्रावधान है। पैसा देने के बाद ही MBBS का सर्टिफिकेट जारी होगा। ऐसे में बॉन्ड की राशि भरना जरूरी है।  (Action On MBBS Doctors)

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