छत्तीसगढ़ में SI भर्ती के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

HC on SI Recruitment: छत्तीसगढ़ में SI भर्ती प्रक्रिया को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। बता दें कि SI भर्ती परीक्षा के बाद नियुक्ति आदेश के लिए प्रतियोगियों को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है। 

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प्रतियोगी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में सहमति लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर SI भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी। (HC on SI Recruitment)

दरअसल, 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 655 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसके बाद साल 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई। राज्य पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक SI भर्ती परीक्षा के लिए 1 लाख 5 हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इनमें से सिर्फ 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। रुपेश कुमार और 20 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहाई लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। (HC on SI Recruitment)

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