सूरजपुर के प्रभारी DEO और BEO आरंग निलंबित, शिक्षक सनेश कुमार रत्नाकर भी सस्पेंड

Chhattisgarh Government Action: राज्य शासन द्वारा सूरजपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और आरंग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार सूरजपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल को मिलेट आधारित खाद्य सामग्री वितरण के लिए निर्धारित नियमों की अवहेलना और मिलेट सामग्री खरीदी में गड़बड़ी के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि पटेल का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय सरगुजा निर्धारित किया गया है।

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इसी तरह आरंग विकासखंड शिक्षा अधिकारी एन.पी. कुर्रे को आरंग विकासखण्ड की अनुपस्थित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और शिक्षिका का वेतन आहरण करने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुर्रे का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत किया गया है। जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तेंदुआ में पदस्थ शिक्षक सनेश कुमार रत्नाकर को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा बिलासपुर द्वारा निलंबन की यह कार्रवाई शिक्षक रत्नाकर के खिलाफ स्कूली बच्चों की पिटाई की शिकायत सही पाए जाने के परिणाम स्वरूप की गई है। (Chhattisgarh Government Action)

अनुपस्थित शिक्षकों पर की गई कार्रवाई

मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार शतरंज ने गुरुवार को जिले के विभिन्न शासकीय शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में शासकीय उच्च माध्यमिक शाला करही में अनियमिता पाई गई और मध्यान्ह भोजन कक्ष में सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल में बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षिका निता दयाल और रिता चतुर्गोष्ठी, हायर सेकंडरी स्कूल दशरंगपुर के व्याख्याता अंजू सिंह, सहायक ग्रेड 2 डी. के. टंडन और सहायक ग्रेड 3 अनिल कुमार वेंताल, प्राथमिक शाला सुरदा में शिक्षिका अंजूला पांडेय, श्वेता चौबे, विजया शर्मा और शासकीय प्राथमिक शाला देवगांव में शिक्षिका अनुराधा गोविंद की बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई। (Chhattisgarh Government Action)

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