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छत्तीसगढ़ में भगवान शंकर को नोटिस हुआ जारी, नहीं हाजिर होने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

छत्तीसगढ़ में बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। फिल्मों की तरह अब रियल लाइफ में भी भगवान के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रायगढ़ तहसील में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद भगवान शंकर को नोटिस जारी किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना और कब्जे से बेदखल किया जा सकता है।

बता दें इस मामले में अगली पेशी 25 मार्च को होगी। उस पेशी में भगवान भोलेनाथ सहित अन्य को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

ये है पूरा मामला

रायगढ़ तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार ने जमीन और तालाब के कब्जे के मामले में 10 लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, रायगढ़ के वॉर्ड 25 में रहने वाली सुधा रजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 16 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया था। तहसील कार्यालय के अधिकारी ने एक जांच टीम बनाकर 3 दिनों तक मामले की जांच भी की।

भगवान शंकर को नोटिस

जांच के दौरान पता चला कि 10 लोगों ने जमीन और तालाब पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के छठे नंबर पर शिव मंदिर का नाम है। तहसील प्रशासन ने नोटिस पर मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी के नाम दर्ज करने बजाय शिव भगवान का नाम लिख दिया है। इस तरह भोलेनाथ के खिलाफ ही प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है।

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नायब तहसीलदार ने 25 मार्च 2022 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह काम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनाधिकृत है। इसके लिए आपको 10 हजार रुपये के अर्थदंड किया जा सकता है। साथ ही कब्जारत भूमि से भी बेदखल किया जा सकता है।

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