नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को देती है सर्वाेच्च प्राथमिकता: CM विष्णुदेव साय

MoU in Police Hidayatullah: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के तहत नवीन कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने कहा कि नवीन कानून छत्तीसगढ़ राज्य के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। नवीन अपराधिक कानूनों पर छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ पुलिस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

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समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना कानूनी प्रणाली को मजबूत करने और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार नवीन आपराधिक कानूनों की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ के नागरिकों को त्वरित और समुचित न्याय प्रदान करने कृत संकल्पित है। हमारी नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देती है। यह भारतीय न्याय प्रणाली का बहुत बड़ा टर्निंग पाईंट है और देश में नये अध्याय की शुरूआत होती है। जहां अंग्रेजों के कानून में दंड पर जोर दिया गया है। वहीं देश के नवीन कानून न्याय की बात करता है। इस अवसर पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि तीन कानूनों के संदर्भ में जब चर्चा शुरू हुई तब हमने भी राज्य में विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध घटित होता है तो इस मामले में समुचित कार्रवाई के लिए महिला थाना की संख्या बढ़ानी चाहिए। (MoU in Police Hidayatullah)

उन्होंने कहा कि इसे हमने संकल्प के रूप में लेकर प्रथम बजट में ही जिलों में नवीन महिला थाना खोले जाने का प्रावधान किया है। 07 साल से अधिक के प्रकरण में फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। हम फोरेंसिक जांच को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस के लिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी से करार कर एम.एस.सी इन फोरेंसिक की पढ़ाई हो इसके प्रयास किये जा रहे हैं। नवीन कानून में संगठित अपराध, आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और माब लिंचिंग और अनाचार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। उद्बोधन के अंत में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को बधाई दी गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कानून में संशोधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष प्रो. रणबीर सिंह ने अपने उद्बोधन में नवीन कानूनों के ड्राफ्ट तैयार करने और इसे लागू कराने के सबंध में उपस्थित अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। (MoU in Police Hidayatullah)

वहीं उनके द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से उनकी जिज्ञासा के सवालों का उत्तर और परिचर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है, जिसने पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह एमओयू पर करार किया है। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वागत भाषण में पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा ने कहा कि भारत की संसद द्वारा पारित किये गये 3 नवीन कानून 01 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ द्वारा किए जा रहे कार्य का अध्ययन और अवलोकन कर देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से चर्चा कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है। (MoU in Police Hidayatullah)

 

नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और साफ्टवेयर-हार्डवेयर अपग्रेडेशन पर होने वाले व्यय का आंकलन कर शासन को बजट प्रस्ताव, नवीन कानून के आवश्यकता अनुरूप महिला विवेचकों के पद और अन्य प्रस्ताव, ‘विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम’ का ड्राफ्ट और रीडिंग मटेरियल तैयार किया गया। जनमानस को नवीन कानून के बारे में जागरूक करने के लिए ‘गणतंत्र दिवस परेड स्थल’ पर विभिन्न पोस्टर, पाम्पलेट और झांकी तैयार कर प्रदर्शित की गई। जिला स्तर पर नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा। (MoU in Police Hidayatullah)

कार्यक्रम के अन्य विशिष्ट अतिथि कुलपति, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो.(डॉ.) व्ही.सी. विवेकानंदन जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और एच.एन.एल.यू. के बीच जो करार हुआ है। वह पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारें में व्यापक रूप से बताया। इस अवसर अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, एस.आर.पी.कल्लूरी, पवन देव प्रदीप गुप्ता, विवेकानंद, अमित कुमार और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत विभिन्न रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहें। मंच संचालन उप पुलिस महानिरीक्षक पारूल माथुर द्वारा किया गया। (MoU in Police Hidayatullah)

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