जनवरी से पहले निपटा लें बैंक से संबंधित ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

Bank Locker Rule: नए साल आने में सिर्फ 12 दिन बाकी है। ऐसे में अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। बता दें कि आपको नए साल शुरू होने से पहले बैंक से लॉकर एग्रीमेंट हासिल करना होगा। नहीं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बैंकों को ये पक्का करना होगा कि ग्राहक ने नए लॉकर नियमों के तहत एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या नहीं। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को इस संबंध में सूचना भेज रहा है। PNB ने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है कि RBI गाइडलाइंस के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 से पहले लॉकर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक बैंक न्यू लॉकर एग्रीमेंट करा लें। या अभी तक नहीं किया गया है तो इसे समय रहते सभी ग्राहक पूरा कर लें।

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अगर आपने बैंक में अपना कीमती सामान रखने के लिए लॉकर किराए पर लिया है या किराए पर लेने की योजना है तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के लॉकर नियमों के बारे में पता होना चाहिए। नए लॉकर नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से पहले सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा। तभी आपको बैंक का लॉकर किराए पर मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के मुताबिक बैंक ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी। (Bank Locker Rule)

बैंक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर एग्रीमेंट का नवीनीकरण करेंगे। SBI के मुताबिक बैंक लॉकर की फीस इलाके और लॉकर के आकार के आधार पर 500 रुपये से लेकर 3 हजार रुपये तक होती है। मेट्रो और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 2 हजार रुपये, 4 हजार रुपये, 8 हजार रुपये और 12 हजार रुपये चार्ज करता है। अर्ध-शहरी और ग्रामीण स्थानों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 1,500 रुपये, 3 हजार रुपये, 6 हजार रुपये और 9 हजार रुपये शुल्क लेता है। (Bank Locker Rule)

बता दें कि PNB लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी के मुताबिक किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है। विधिवत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दी जाती है। जबकि, एग्रीमेंट की मूल प्रति बैंक की उस शाखा के पास रहता है जहां लॉकर की सुविधा ग्राहक को दी गई होती है। ऐसे में आपको बैंक जाकर अपने लॉकर से संबंधित नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। (Bank Locker Rule)

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