उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद, पढ़ें पूरी खबर
Ateeq Ahmed Punished: उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है।
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उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7… pic.twitter.com/7JcgK8KR9z
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सजा के ऐलान के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब अतीक अहमद को लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए, जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे। (Ateeq Ahmed Punished)
उत्तर प्रदेश: गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल में लाया गया। pic.twitter.com/mQl2VbslKO
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अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे। UP के ADG कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में माननीय न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (Ateeq Ahmed Punished)
जिनको सजा हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, यह फर्जी FIR थी। मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब हम अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे: उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी खान सौलत हनीफ, प्रयागराज https://t.co/tn4sHm0lGE pic.twitter.com/plQB8Advb4
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उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल है। वहीं उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी खान सौलत हनीफ ने कहा कि जिनको सजा हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, यह फर्जी FIR थी। मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब हम अपील के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में ये सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। ये पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है। (Ateeq Ahmed Punished)
न्यापालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, अतीक़ अहमद को सजा के फैसले के बाद जब पुलिस कोर्ट रूम से लेकर बाहर निकल रही थी वकील इकठ्ठा हो गये और अतीक को माँ बहन की गालियां दी जा रही है,ये पढ़े लिखे वकील है, पूर्व सांसद अतीक़ ने जो किया उसकी सजा कोर्ट ने सुनाई लेकिन वकील? pic.twitter.com/7W8dVw690x
— Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) March 28, 2023