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छत्तीसगढ़ : कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 10 से शाम 5ः30 बजे तक, सामान्य प्रशासन ने जारी किए निर्देश

government offices of chhattisgarh: सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से समस्त संभागायुक्त तथा समस्त कलेक्टर एवं दंडाधिकारी को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय कार्यालयों हेतु माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। साथ ही राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु समय को परिवर्तित करते हुए कार्यावधि सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक निर्धारित की गई है।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनेक शासकीय कार्यालयों-मैदानी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी नियत समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो शासन द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है। अतः सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10ः00 बजे उपस्थित होकर शाम 5ः30 बजे तक कार्य संपादित करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।

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धमतरी कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को कार्यालयों में नियत समय पर उपस्थित रहने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि शासन द्वारा माह के सभी शनिवार, रविवार अवकाश और सप्ताह में पांच कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों का नियत समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। साफ तौर पर कहा गया है कि उक्त निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(government offices of chhattisgarh)

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