Coronavirus Guidelines : बिलासपुर हाई कोर्ट की एडवाइजरी, मास्क हुआ जरूरी, नहीं तो प्रवेश भी नहीं

Coronavirus Guidelines : छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है। राज्य शासन के एहतियात बरतने और हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन (Coronavirus Guidelines) का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है।

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को आदेशित किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है। (Coronavirus Guidelines)

छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.38 प्रतिशत हो गई है. बुधवार को 4717 कोरोना सैंपल की जांच की गई जिसमें 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले. दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है. कई जगह मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना के 120 एक्टिव मरीज हो गए हैं. बुधवार को कोरोना मरीज रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, कोरिया और सारंगढ़ में मिले. जिनमें रायगढ़ में 7, दुर्ग में 6, कोरिया में 2, बेमेतरा, रायपुर और सारंगढ़ में 1-1 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई. कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है.

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