नियम का उल्लंघन करने पर 4 खदान सील, खनिज और राजस्व विभाग की कार्रवाई

Mine Sealed in Bilaspur: छत्तीसगढ़ में खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक साथ कई खदानों पर दबिश दी। टीम ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित निम्न श्रेणी चूना पत्थर की कुल 4 खदानों का निरीक्षण किया। टीम ने मेसर्स जीएस मिनरल्स, प्रो संजय पवार ग्राम कोसमडीह मस्तूरी, दौलतराम बिधानी ग्राम मस्तूरी, मेसर्स बिलासादाई मिनरल्स, प्रो. संजय छापरिया मस्तूरी और  मेसर्स कन्हैया मिनरल्स प्रो. प्रकाश चनानी मोहतरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम के द्वारा इन चारों खदान मालिकों से पर्यावरण स्वीकृति और आवक-जावक से संबंधित पंजी और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

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दस्तावेज नहीं मिलने पर चारों खदानों को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। खनिज विभाग द्वारा बिल्हा विकासखण्ड के लच्छनपुर और पेण्डरवा स्थित खनिज रेत के 4 स्थलों पर रेत का अवैध भंडारण मात्रा 150 घन मीटर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय खनिज उड़नदस्ता दलों द्वारा भी बिलासपुर जिले की विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनिजों के अवैध परिवहन करते हुए कुल छह हाइवा वाहनों को जब्त किया गया। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जिले की विभिन्न थानों की अभिरक्षा में वाहनों को रखा गया है। (Mine Sealed in Bilaspur)

इधर, महासमुंद में विशेष न्यायाधीश (NDPS) लीलाधर सारथी ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी रिजवान सक्का और निजाकत सक्का को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। दोनों तस्कर हरियाणा के नउ जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें महासमुंद के सहायक उपनिरीक्षक शिवकुमार ने पेट्रोलिंग के दौरान 8 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। दोनों ओडिशा से ट्रक में गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपी गांजे को हरियाणा और दूसरी जगहों पर बेचते और तस्करी करते थे। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की। (Mine Sealed in Bilaspur)       

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