CG Police Bharti 2023 : भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की खबर झूठी, व्यापम ने परीक्षा को लेकर स्थिति की साफ
निर्णय के विरूद्ध अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
CG Police Bharti 2023 : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/पलाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में चयन के संबंध में प्रसारित भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारियों का खण्डन करते हुए स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी विजेता केशरवानी को पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण (दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप दंड) में पुलिस विभाग द्वारा अपात्र घोषित किया गया था।
विभाग के इस निर्णय के विरूद्ध अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभ्यर्थी को रिट पिटिशन द्वारा 29 जनवरी 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल करने के सशर्त निर्देश दिये गये थे और कहा गया था कि परीक्षार्थी का परिणाम न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक घोषित ना किया जाए। (CG Police Bharti 2023 )
न्यायालय के इस आदेश के परिपालन में विजेता केशरवानी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई एवं 22 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रकाशित सूची में विजेता केशरवानी का नाम ‘‘अंत में पृथक से‘‘ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए दर्शाया गया। मुख्य परीक्षा हेतु जारी होने वाली सूची से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा उनका परिणाम घोषित करने के संबंध में की गई प्रार्थना के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में पुनः रिट पिटिशन 12 मई 2023 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम को घोषित करने का आदेश दिया गया। (CG Police Bharti 2023 )
माननीय न्यायालय के इस आदेश के तहत अभ्यर्थी के प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्ताकों को संज्ञान में लिया गया जिसमें उनके कुल 196.875 अंक थे, जिससे उनकी ओवर ऑल रैंक 1689 आयी और उन्हें अनारक्षित महिला के स्थान के विरूद्ध मुख्य परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नियंत्रक ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रचारित खबरों का खंडन किया है।