स्पेशल कोर्ट ने कोल स्कैम केस में स्वीकार किया आरोप पत्र, कांग्रेस MLA समेत 9 लोगों को नोटिस जारी
Chhattisgarh Coal Scam Case: रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस में आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के आरोप पत्र में विधायक देवेंद्र यादव, रानू साहू समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 9 लोगों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 25 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। 23 सितंबर को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 18 अगस्त को दायर की गई प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट को स्वीकार कर लिया गया। 11 आरोपियों में से रानू साहू, निखिल चंद्राकर पहले ही जेल में हैं। इनके अलावा विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय समेत 9 आरोपियों को न्यायधीश अजय सिंह राजपूत ने नोटिस जारी किया है।
यह भी पढ़ें:- PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले के आगे कूदा युवक
25 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ED ने निलंबित IAS रानू साहू, निखिल चंद्रकार समेत कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू और मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है। इनमें IAS रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में है। रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाकी के 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। (Chhattisgarh Coal Scam Case)
गैर जमानती वारंट हो सकता है जारी
वहीं कोल स्कैम घोटाले में न्यायधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ED के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि कोल स्कैम में निलंबित IAS रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले ही जेल में है। 11 आरोपियों में से बाकी 9 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नॉन बेलेबल है। लिहाजा जो 9 आरोपी हैं उन्हें 25 अक्टूबर से पहले अग्रिम जमानत लेनी होगी। अगर वे अग्रिम जमानत नहीं लेते हैं तो कोर्ट में पेश होने पर को कोर्ट अपनी कस्टडी में लेकर जेल भेज सकता है। साथ ही अगर वे कोर्ट में पेश ही नहीं होते तो कोर्ट जमानती वारंट और फिर गैरजमानती वारंट जारी कर सकता है। (Chhattisgarh Coal Scam Case)