शराब घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से राहत, पढ़ें पूरी खबर

HC on Anil Tuteja: छत्तीसगढ़ के कथित और चर्चित 6 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने ACB/EOW की FIR पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला मामला सामने आया था। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नकली होलोग्राम वाली शराब बेची गई।

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प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक इस घोटाले में अनवर ढेबर ने आबकारी अफसर अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया। इसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र यानी आबकारी विभाग बेबस था। ED की कार्रवाई में अनवर ढेबर और और भूपेश सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा से मिलीभगत होने का भी दावा किया गया है। ED ने जब केस में आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की, तब कई अधिकारी और बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कुछ समय पहले ACB और EOW ने FIR दर्ज कर आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के रायपुर, बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। (HC on Anil Tuteja)

इन लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज

इस कार्रवाई में भाटिया डिस्टलरी, वेलकम डिस्टलरी, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, IAS निरंजन दास और कारोबारी अनवर ढेबर के 12 से ज्यादा ठिकाने शामिल थे। शराब और कोयला घोटाला मामले में ED ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। इनमें कांग्रेस सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज और गुलाब कमरो का नाम शामिल है। इसके साथ ही शिशुपाल के साथ ही 2 निलंबित IAS, रिटायर्ड IAS अफसर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत अन्य के नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें पूर्व IASअनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा को भी आरोपी बनाया गया है। (HC on Anil Tuteja)

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