छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति का खुला रास्ता, सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निर्देश जारी

Compassionate Appointment: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन करने के लिए गए फैसले पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक संशोधन के संबंध में सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में राज्य शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं और उसमें समय-समय पर आंशिक संशोधन किए गए हैं।

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संशोधन के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे और आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। (Compassionate Appointment)

वहीं निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर-संभागायुक्तों द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर प्रेषित करेंगे। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में दिवंगत नियमित शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का नियत समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। (Compassionate Appointment)

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